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MPPEB एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 : परीक्षा तिथि बदली, ये है नई डेट. Important News ,Mp Police Constable , New Update , Govtfreejob

MPPEB एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 : परीक्षा तिथि बदली, ये है नई डेट. Important News ,Mp Police Constable , New Update , Govtfreejob

 MPPEB एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 : परीक्षा तिथि बदली, ये है नई डेट. Important News ,Mp Police Constable , New Update , Govtfreejob




MPPEB MP Police Constable Exam Date 2021 : मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) ने एमपी पुलिस में कांस्टेबल के 4000 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह भर्ती परीक्षा 6 मार्च से आयोजित होनी थी लेकिन अब यह एक माह बाद 6 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर नोटिस जारी कर यह सूचना कही है। गौरतलब है पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 थी लेकिन बोर्ड ने उम्मीदवारों के हितों में ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 11 फरवरी कर दिया था। 


10 फरवरी तक 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके थे। जाहिर है कि प्रतियोगियों की अधिक संख्या के चलते पद हासिल करना कठिन होगा। 


परीक्षा कब तक चलेगी, यह उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय हो सकेगा। कुल 4000 वैकेंसी में से 3862 पद जीडी कांस्टेबल और 138 पद रेडियो कांस्टेबल के हैं। 


शैक्षणिक योग्यता

कांस्टेबल जीडी -

सामान्य, एससी, ओबीसी के लिए - 10वीं पास

एसटी वर्ग के लिए - 8वीं पास


आरक्षक (रेडियो)

12वीं पास एवं इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, टीवी, इंस्ट्र्यूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, सूचना एवं संचार तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में से किसी एक में आईटीआई परीक्षा पास होना जरूरी है।


आयु सीमा

न्यूनतम - 18 वर्ष और अधिकतम - 33 वर्ष ।

अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी।


वेतनमान -  5200- 20200 + ग्रेड पे 1900




मध्यप्रदेश एवं केन्द्रीय योजना तथा सेवाऐं.  2021  MP Govt  all List Important Link

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मध्यप्रदेश एवं केन्द्रीय योजना तथा सेवाऐं



रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करे

रोजगार कार्यालय का नाम बदलकर व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श कर दिया गया है। और 

अब ज्यादा जोर व्यवसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श पंजीकरण और नियुक्ति पर देने के लिए कहा गया है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान जिनमें 10-24 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं रिटर्न जमा करने करने के दृष्टिकोण से उन्हें इसके दायरे में लाया जा रहा है। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार का एक अधिकयथार्थवादी लगाया जा सकेगा। वर्तमान में समय–समय पर रोजगार हेतु रोतगार मेले आ आयोजन किया जाता है। 
लाभ ः–
  • आपका नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत हो जाएगा,
  • आपको रोज़गार कार्यालय से एक पंजीकरण क्रमांक मिलेगा,
  • जब भी किसी सरकारी या निजी संगठनों द्वारा आपकी योग्यता के अनुरूप रिक्तियों की घोषणा की जाती है, वे आपकी उम्मीदवारी के बारे में उस नियोक्ता को सूचित करते हैं।
ऑनलाईन पंजियन हेतु यहां क्लिक करें ः–

1– मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय में आंनलाईन पंजियन हेतु।


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरी की तलाश कर रहे देश के करोड़ों युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने नौकरी ढूंढने वालों और नौकरी देने वालों को एक प्लैटफॉर्म पर लाने के लिए नैशनल करियर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की। इस करियर काउंसलिंग पोर्टल की खासियत यह है कि यहां सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट नौकरियों की तलाश भी की जा सकेंगी। पोर्टल पर फ्री में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसके लिए नौकरी तलाशनेवालों को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। उसी तरह इस पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन के लिए कंपनियों और संगठनों को सोसायटी रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होगी।

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जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिये नये साफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन ‘हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण’ व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है।http://mpsdc.gov.in/tribal_reg पर ‘हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण’ में आधार नम्बर, डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र और समग्र आईडी के जरिये पंजीयन कर व्यवस्था की शुरूआत की है। व्यवस्था में लगभग 70 योजनाओं को ऑनलाइन और कम्प्यूटरीकृत किया गया है। व्यवस्था के लिये लगभग 35 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके जरिये विभागीय सभी कार्य-प्रणालियों का अध्ययन, सुधार और सरलीकरण किया जा रहा है। इससे अब हितग्राही को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें।

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असंगठित श्रमिक कौन    

कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े में वस्तुएं और जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्क्षा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक। 

हितलाभ    

गर्भवती श्रमिक को महिलाओं पोषण आहार 4 हजार रूपये, प्रसव पर 12 हजार 500 सौ, मुखिया श्रमिक की मृत्यु पर 2 लाख से 4 लाख सहायता, अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार सहायता, गंभीर बीमारी पर ईलाज, हर श्रमिक को मकान हेतु सहातया, श्रमिकों के बच्चो को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा हेतु सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, स्वयं का रोजगार हेतु प्रशिक्षण और बैंक ऋण, श्रमिकों हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण।    साइकिल-रिक्क्षा चलाने वाले को ई-रिक्क्षा और हाथ थेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साइकिल के लिये चार हजार रूपये की सहायता, असंगठित श्रमिक परिवारों को बिजली कनेक्शन उनसे 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, तेंदुपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरौंजी बिनने वाली श्रमिक बहनों को चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिये ठण्डें पानी की कुप्पी आदि। 

पंजीयन हेतु पात्रता    

पंजीयन में पात्रता 18 से 60 वर्ष तक की आयु हो, असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, आयकर दाता न हो,  2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि न हो। 

पंजीयन हेतु दस्तावेज    

निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र।  समग्र आई.डी. क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो। पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध, पंजीयन निः शुल्क होगा।